आयकर को लेकर हर साल कई नियमों में बदलाव होते रहते हैं। खासकर New Tax Regime लागू होने के बाद से बहुत से करदाता असमंजस में रहते हैं कि होम लोन के इंटरेस्ट पर अब कितनी छूट मिलेगी। लेकिन अब वित्त मंत्रालय से आई ताजा खबर के अनुसार न्यू टैक्स रिजीम में भी होम लोन पर ब्याज की कटौती का फायदा मिल सकता है। अगर आप कुछ खास शर्तों का पालन करते हैं तो सीधे ₹2 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।
होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स छूट कैसे मिलेगी
अब तक होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती पुराने टैक्स सिस्टम के तहत सेक्शन 24(b) के अंतर्गत दी जाती थी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन की सुविधा सीमित कर दी गई थी। मगर हाल ही में सरकार ने कुछ राहत देते हुए यह स्पष्ट किया है कि अगर होम लोन पहली बार घर खरीदने के लिए लिया गया है और प्रॉपर्टी का मूल्य सीमित दायरे में है तो ब्याज पर टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है।
कौन उठा सकता है इस छूट का फायदा
न्यू टैक्स रिजीम में यह सुविधा उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जिन्होंने:
घर पहली बार खरीदा हो
प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी मूल्य ₹45 लाख तक हो
होम लोन ₹35 लाख तक का हो
लोन 1 अप्रैल 2024 के बाद लिया गया हो
अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप ₹1.5 लाख तक सेक्शन 80EEA के तहत और ₹2 लाख तक सेक्शन 24(b) के तहत डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।
कैसे मिलेगा ₹2 लाख का सीधा फायदा
मान लीजिए आपने न्यू टैक्स रिजीम में इन शर्तों के अनुसार होम लोन लिया है। तब आपको ₹2 लाख तक ब्याज पर डिडक्शन का लाभ मिलेगा। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम घटेगी और टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपकी सालाना इनकम ₹10 लाख है और आपने ₹2 लाख का इंटरेस्ट डिडक्शन लिया, तो टैक्सेबल इनकम घटकर ₹8 लाख हो जाएगी। इस पर टैक्स स्लैब के अनुसार सीधा फायदा मिलेगा।
पुराने और नए टैक्स सिस्टम में फर्क
पुराने टैक्स सिस्टम में होम लोन इंटरेस्ट के अलावा अन्य डिडक्शन भी मिलते थे जैसे धारा 80C के तहत PPF, LIC, ELSS आदि पर छूट। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन की संख्या सीमित है। ऐसे में होम लोन इंटरेस्ट पर यह छूट मिलना एक बड़ा पॉजिटिव कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों की राय
टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का यह कदम मध्यम वर्ग के लिए बड़ा राहत पैकेज है। इससे न केवल रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती मिलेगी बल्कि आम करदाताओं को भी होम लोन लेने का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे घर खरीदने वालों को टैक्स में बड़ी बचत करने का मौका मिलेगा।
निवेश से पहले रखें ध्यान
हालांकि छूट का फायदा उठाने के लिए सभी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। साथ ही लोन डाक्यूमेंटेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और बैंक सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैध होने चाहिए। किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
निष्कर्ष: न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलना उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो पहली बार घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। ₹2 लाख तक के डिडक्शन का फायदा उठाकर टैक्स सेविंग के साथ-साथ अपने सपनों का घर भी खरीद सकते हैं। सरकार का यह कदम रियल एस्टेट और आर्थिक विकास दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश या कर सलाह नहीं है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने टैक्स कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श अवश्य करें।
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